NPS के मुख्य उद्देश्य हैं
- वृद्धावस्था के लिए आय प्रदान करना
- लंबी अवधि में उचित मार्केट आधारित रिटर्न देना
NPS के तहत, किसी व्यक्ति की सेविंग को पेंशन फंड में जमा किया जाता है. इन फंड्स को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के नियंत्रित प्रोफेशनल फंड मैनेजरों द्वारा विविध पोर्टफोलियो में निवेश किया जाता है, जिनमें सरकारी बॉन्ड, बिल, कॉर्पोरेट डिबेंचर और शेयर शामिल हैं. किए गए निवेश पर अर्जित रिटर्न के आधार पर, ये योगदान वर्षों में बढ़ते जाते हैं और जमा होते जाते हैं.
NPS से सामान्य रूप से बाहर निकलने के समय, सब्सक्राइबर स्कीम के तहत संचित पेंशन धन का उपयोग या तो PFRDA के पैनल में शामिल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ एन्युटी खरीदने के लिए कर सकते हैं या अगर वे चाहें तो संचित पेंशन धन का एक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या NPS आज किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध सबसे किफायती रिटायरमेंट प्लानिंग निवेश विकल्पों में से एक है.
1. योगदान में लचीलापन:
- एक सब्सक्राइबर के पास वार्षिक आधार पर अपने योगदान को बदलने की सुविधा होती है, जो टियर 1 अकाउंट के लिए न्यूनतम योगदान ₹1000 प्रति वर्ष है.
- जब भी कोई निवेशक एकमुश्त राशि का योगदान करना चाहता है, तो यह ऐसा करने की सुविधा भी देता है. उदाहरण के लिए, बोनस की प्राप्ति, FD/लाइफ इंश्योरेंस प्लान की मेच्योरिटी जैसे कुछ अवसरों पर, सब्सक्राइबर एक बार में एकमुश्त राशि का योगदान कर सकते हैं.
- कोई सब्सक्राइबर अपनी आय बढ़ने के साथ धीरे-धीरे अपने योगदान को बढ़ाने का विकल्प भी चुन सकते हैं, यानी अपनी आय से योगदान को लिंक कर सकते हैं, या ऐसा वह अपने रिटायरमेंट के करीब आने पर भी कर सकते हैं.
2. विनियमित:
- NPS को PFRDA द्वारा पारदर्शी निवेश मानदंडों, नियमित निगरानी और NPS ट्रस्ट द्वारा फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस रिव्यू करने की सुविधा के साथ विनियमित किया जाता है.
3. फंड मैनेजर का विकल्प:
सब्सक्राइबर के पास 11 फंड मैनेजर से किसी भी एक को चुनने का विकल्प होता है; इसके अलावा, सब्सक्राइबर वार्षिक आधार पर अपने फंड मैनेजर को बदल सकते हैं. यह सब्सक्राइबर को सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड मैनेजर के साथ फंड निवेश करने का विकल्प प्रदान करता है.
- आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- ऐक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड
- एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड
- एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड.
- टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
- आईसीआईसीआई प्रुडेन्शिअल पेन्शन फन्ड्स मैनेज्मेन्ट कम्पनी लिमिटेड
- यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड
- कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
4. पोर्टेबिलिटी:
- सब्सक्राइबर देश में कहीं से भी अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं. बड़ी संख्या में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या POP के रूप में काम करने वाली और PFRDA द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं NPS सर्विस सेंटर के रूप में आसान एक्सेस प्रदान करती हैं. इसलिए सब्स्क्राइबर शहर बदलने, नौकरी बदलने या पेंशन फंड मैनेजर बदलने पर भी अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं.
5. टैक्स लाभ:
- निवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक, NPS विशेष टैक्स-सेविंग के अवसर प्रदान करता है.
व्यक्ति के लिए उपलब्ध टैक्स लाभ:
- कोई भी व्यक्ति, जो NPS का सब्सक्राइबर है, वह सेक्शन 80 CCE के तहत ₹1.5 लाख की कुल सीमा के साथ सेक्शन 80 CCD (1) के तहत टैक्स लाभ का क्लेम कर सकते हैं.
सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत सभी NPS सब्सक्राइबर के लिए विशेष टैक्स लाभ:
- NPS (टियर I अकाउंट) में ₹ 50,000 तक के निवेश के लिए अतिरिक्त कटौती सब सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत विशेष रूप से NPS सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध है, यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत उपलब्ध ₹1.5 लाख की कटौती के अतिरिक्त है.
कॉर्पोरेट सेक्टर के तहत टैक्स लाभ:
- कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (2) के तहत कॉर्पोरेट सेक्टर के तहत सब्सक्राइबर के लिए अतिरिक्त टैक्स लाभ उपलब्ध है. नियोक्ता का NPS योगदान (कर्मचारियों के लाभ के लिए), सेलरी (बेसिक + DA) के 10% तक, टैक्स योग्य आय से 7.5 लाख तक कटौती योग्य है.
- कॉर्पोरेट्स: एनपीएस में नियोक्ता का योगदान सेलरी (बेसिक + डीए) के 10% तक को उनके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से 'बिज़नेस एक्सपेंस' के रूप में काटा जा सकता है. कृपया ध्यान दें: टैक्स लाभ केवल टियर I अकाउंट में किए गए निवेश पर लागू होते हैं. NPS के तहत टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश का प्रमाण क्या होगा?
कॉर्पोरेट सेक्टर के तहत टैक्स लाभ:
पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के द्वारा (अग्रिम) |
क्रमांंक |
विषय |
शुल्क |
GST |
कुल |
विवरण |
|
1 |
सब्सक्राइबर के लिए शुरुआती रजिस्ट्रेशन शुल्क |
400.00 |
72.00 |
472.00 |
|
|
2 |
शुरुआती योगदान अपलोड शुल्क |
30.00 |
5.40 |
35.40 |
योगदान राशि का 0.50% न्यूनतम ₹30/- और अधिकतम ₹25000/ के अधीन- |
|
3 |
कोई भी बाद वाला योगदान |
30.00 |
5.40 |
35.40 |
योगदान राशि का 0.50% न्यूनतम ₹30/- और अधिकतम ₹25000/ के अधीन- |
|
4 |
योगदान अपलोड के अलावा कोई अन्य ट्रांज़ैक्शन
|
30.00 |
5.40 |
35.40 |
|
|
5 |
एग्जिट/निकासी फॉर्म की प्रोसेसिंग |
|
|
|
न्यूनतम ₹125/- और अधिकतम ₹500/ के साथ फंड का 0.125%-
|
CRA द्वारा |
क्रमांंक |
विषय |
प्रोटीन-CRA शुल्क |
CAMS-CRA |
विवरण |
1 |
PRAN खोलने का शुल्क (वन टाइम)* |
40.00 |
40.00 |
यूनिट कैंसलेशन के माध्यम से |
2 |
प्रति अकाउंट वार्षिक PRAN मेंटेनेंस लागत (प्रति वर्ष) |
69.00 |
65.00 |
यूनिट कैंसलेशन के माध्यम से |
3 |
प्रति ट्रांज़ैक्शन शुल्क (फाइनेंशियल/नॉन-फाइनेंशियल) |
3.75 |
3.50 |
यूनिट कैंसलेशन के माध्यम से |
* अगर कोई सब्स्क्राइबर फिज़िकल PRAN कार्ड या वेलकम किट नहीं लेने का विकल्प चुनते हैं, तो CRA अकाउंट खोलने का घटा हुआ शुल्क निम्नानुसार लागू होगा:
|
4 |
फिज़िकल PRAN कार्ड के साथ अकाउंट खोलना |
40.00 |
40.00 |
यूनिट कैंसलेशन के माध्यम से |
5 |
ePRAN कार्ड के साथ अकाउंट खोलना (वेलकम किट हार्डकॉपी में भेजी जाती है ) |
35.00 |
विकल्प उपलब्ध नहीं है |
यूनिट कैंसलेशन के माध्यम से |
6 |
यूनिट कैंसलेशन के माध्यम से |
18.00 |
18.00 |
यूनिट कैंसलेशन के माध्यम से |
टियर-II ट्रांज़ैक्शन शुल्क टियर-I के समान ही हैं.
अन्य मध्यस्थों द्वारा |
क्रमांंक |
मध्यस्थ |
विषय |
शुल्क |
विवरण |
1 |
NPS ट्रस्ट |
खर्चों का रीइम्बर्समेंट |
एसेट मैनेजमेंट का 0.005% प्रति वर्ष |
स्कीम के NAV में एडजस्टमेंट |
2 |
संरक्षक |
एसेट सर्विसिंग शुल्क |
कस्टडी वाले एसेट का 0.0032% प्रति वर्ष |
स्कीम के NAV में एडजस्टमेंट |
3 |
पेंशन फंड मैनेजर |
निवेश प्रबंधन शुल्क |
मैनेजमेंट के तहत एसेट का 0.03% - 0.09% प्रति वर्ष |
NAV एडजस्टमेंट के माध्यम से |
ऐक्टिव चॉइस: सब्सक्राइबर के पास इस बात का विकल्प होगा कि निम्नलिखित 4 विकल्पों के बीच उनकी संपत्ति को कैसे इन्वेस्ट किया जाना है
एसेट क्लास E : |
इक्विटी में निवेश. |
एसेट क्लास C : |
कॉर्पोरेट की फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में निवेश. |
एसेट क्लास G : |
सरकारी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में निवेश. |
एसेट क्लास A : |
वैकल्पिक निवेश फंड (*) में निवेश |
ध्यान दें:
1. एसेट क्लास "E" के लिए 75% और एसेट क्लास "A" के लिए 5% की कैप के साथ E,C,G,A के बीच सब्सक्रिप्शन वितरित किया जा सकता है.
2. (*) वैकल्पिक इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे CMBS (कमर्शियल मॉरगेज-बैक्ड सिक्योरिटीज़) MBS (मॉरगेज-बैक्ड सिक्योरिटीज़) REIT (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) इनविट (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) आदि.
ऐक्टिव चॉइस : (लाइफ साइकिल फंड): सब्सक्राइबर के पास तीन लाइफ साइकिल फंड का विकल्प होता है, जैसे.,
- एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड (एलसी 75) ;
- मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड (LC 50); और
- कंज़र्वेटिव लाइफ साइकिल फंड (LC25)
इन विकल्पों के तहत, सब्सक्राइबर की आयु के अनुसार पूर्व-निर्धारित अनुपात में फंड निवेश ऑटोमैटिक रूप से किया जाता है. विभिन्न प्रकार के फंड के तहत पूर्व-निर्धारित मैट्रिक्स देखने के लिए.
मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड (LC 50) उन सब्सक्राइबर के लिए NPS के तहत डिफॉल्ट विकल्प है, जो कोई विकल्प नहीं चुनते हैं.
बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड: (BLC): सब्सक्राइबर को एसेट क्लास का कोई विकल्प नहीं चुनना होगा और सब्सक्राइबर की आयु के अनुसार इसे ऑटोमैटिक रूप से री-बैलेंस किया जाएगा. BLC के तहत विभिन्न एसेट क्लास का पूर्व-निर्धारित मैट्रिक्स देखने के लिए .
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा लाइसेंस प्राप्त भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को फंड (एन्युटी खरीदने के लिए आवंटित) और पेंशन के भुगतान को मैनेज करने के लिए एन्युटी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए PFRDA द्वारा पैनल में शामिल किया जाता है. निम्नलिखित एन्युटी सेवा प्रदाताओं को पैनल में शामिल किया गया है :
- आदित्य बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- बजाज आलियांज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
- टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया हमारी ब्रांच से संपर्क करें या निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
18 - 60 वर्ष के बीच की आयु में जुड़ने वाले सब्सक्राइबर के लिए
60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर: सब्सक्राइबर की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 40% का उपयोग पेंशन प्रदान करने वाली एन्युटी खरीदने के लिए किया जाना चाहिए और बैलेंस का भुगतान एकमुश्त भुगतान के रूप में किया जाता है. अगर कुल कॉर्पस ₹5.00 लाख से कम या उसके बराबर है, तो सब्सक्राइबर 100% लंपसम निकासी का विकल्प चुन सकता है. हालांकि, सब्सक्राइबर के पास 75 वर्ष की आयु तक एकमुश्त निकासी को टालने का विकल्प होता है. सब्सक्राइबर को 75 वर्ष की आयु तक योगदान जारी रखने का विकल्प भी मिला है.
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी समय: सब्सक्राइबर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले एनपीएस से बाहर निकल सकता है, केवल तभी जब उसने एनपीएस में 5 वर्ष पूरे किए हैं. सब्सक्राइबर की संचित पेंशन वेल्थ का कम से कम 80% का उपयोग एन्युटी खरीदने के लिए किया जाना चाहिए और बैलेंस का भुगतान सब्सक्राइबर को एकमुश्त भुगतान के रूप में किया जाता है. अगर कुल संचित कॉर्पस रु. 2.50 लाख से कम है, तो सब्सक्राइबर 100% लंपसम निकासी का विकल्प चुन सकता है.
सब्सक्राइबर की मृत्यु: ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, नॉमिनी को एकमुश्त/पेंशन में NPS पेंशन वेल्थ का 100% प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा.
60 - 70 वर्ष के बीच की आयु में जुड़ने वाले सब्सक्राइबर के लिए
सामान्य निकास: NPS में शामिल होने की तिथि से 3 वर्ष पूरा होने के बाद बाहर निकलने वाले सब्सक्राइबर को सामान्य निकास माना जाएगा. सब्सक्राइबर को एन्युटी खरीदने के लिए कम से कम 40% कॉर्पस की एन्युटी देनी होगी और शेष कॉर्पस एकमुश्त राशि में निकाला जा सकता है. अगर कुल कॉर्पस ₹5.00 लाख से कम या उसके बराबर है, तो सब्सक्राइबर 100% लंपसम निकासी का विकल्प चुन सकता है.
प्री-मेच्योर एक्जिट: एनपीएस में शामिल होने की तिथि से 3 वर्ष पूरे होने से पहले बाहर निकलने पर प्री-मेच्योर एक्जिट माना जाएगा. ऐसे मामले में, सब्सक्राइबर को एन्युटी खरीदने के लिए कम से कम 80% कॉर्पस की एन्युटी देनी होगी और शेष कॉर्पस एकमुश्त राशि में निकाला जा सकता है. अगर कुल संचित कॉर्पस रु. 2.50 लाख से कम है, तो सब्सक्राइबर 100% लंपसम निकासी का विकल्प चुन सकता है.
सब्सक्राइबर की मृत्यु: ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, नॉमिनी को एकमुश्त में एनपीएस पेंशन वेल्थ का 100% प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा.
NPS से बाहर निकलने की इच्छा रखने वाले सब्सक्राइबर को अपने लाभ की निकासी करने के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट के साथ संबंधित POP को निकासी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा.
- ओरिजिनल PRAN कार्ड
- पहचान के प्रमाण की सत्यापित कॉपी
- पते के प्रमाण की सत्यापित कॉपी
- कैंसल किया गया चेक या बैंक सर्टिफिकेट
POP डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करेगा और उन्हें सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी (CRA) के पास भेज देगा, CRA द्वारा क्लेम रजिस्टर किया जाएगा और आवश्यक एप्लीकेशन फॉर्म को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा. डॉक्यूमेंट प्राप्त होने के बाद, CRA एप्लीकेशन पर कार्रवाई करता है और अकाउंट को सेटल करता है.
निकासी की प्रक्रिया ऑनलाइन भी शुरू की जा सकती है.